प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)
प्रस्तावना
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को ‘सबके लिए आवास’ के विजन को मूर्त रूप देते हुए देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को सभी मौसम के अनुकूल पक्के आवास प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) शुरू की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में, शहरों के विस्तार से आवासों की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है। तेजी से हो रहे शहरीकरण और नए शहरों/कस्बों के बनने से भी शहरी क्षेत्रों में आवासों की मांग लगातार बढ़ रही है।
PMAY-U 2.0 की रूपरेखा PMAY-U के अनुभव, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और अनेक हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है। इसे निम्न घटकों के माध्यम से लागू किया जाएगा:
- लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC)
- भागीदारी में किफायती आवास (AHP)
- किफायती किराया आवास (ARH)
- ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
PMAY-U 2.0 का कार्यक्षेत्र
PMAY-U 2.0 का कार्यान्वयन 01-09-2024 से 5 वर्षों के लिए किया जाएगा। सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को किफायती लागत पर आवास के निर्माण, खरीद या किराए के लिए राज्यों/UTs/PLIs के माध्यम से केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
यह मिशन CSS के रूप में लागू होगा, सिवाय ISS घटक के जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित होगा। एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी। लाभार्थियों के पास किसी भी हिस्से में पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
यह योजना न्यूनतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के आवासों के निर्माण में बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सामाजिक अवसंरचना के साथ सहायता करेगी। राज्य/UTs को 45 वर्ग मीटर तक के आवास आकार और अन्य सुविधाओं का निर्धारण करने की छूट होगी।
परियोजनाओं में पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य/ULB की जिम्मेदारी होगी। DPR में विशेष प्रावधान देना आवश्यक होगा, जैसे:
- दिव्यांगजन के लिए रैंप व सुगम पहुंच।
- AHP साइटों पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण जहाँ आवश्यक हो।
- वर्षा जल संचयन प्रणाली।
- सौर ऊर्जा प्रणाली (साझा सुविधाओं के लिए)।
- पर्याप्त वृक्षारोपण।
कवरेज
जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक नगरों, बाद में अधिसूचित नगरों और अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्रों को PMAY-U 2.0 के तहत शामिल किया जाएगा। जिन शहरों/कस्बों को पहले PMAY-U का हिस्सा नहीं माना गया था, उन्हें मंत्रालय की अनुमोदन से शामिल किया जा सकता है।
पात्रता मानदंड
PMAY-U 2.0 के लिए शहरी क्षेत्र के EWS/LIG/MIG श्रेणी के परिवार जिनके पास कहीं भी पक्का आवास नहीं है, पात्र हैं। कोई लाभार्थी केवल किसी एक घटक से लाभ ले सकता है। पिछले 20 वर्षों में यदि किसी ने किसी केंद्रीय/राज्य आवास योजना का लाभ लिया हो तो वह पात्र नहीं होगा।
आय-परिभाषाएँ:
- EWS: वार्षिक आय ≤ ₹3,00,000
- LIG: ₹3,00,001 – ₹6,00,000
- MIG: ₹6,00,001 – ₹9,00,000
प्राथमिकता सूची में विधवाएं, एकल महिलाएँ, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्ग शामिल होंगे। विशेष समूह जैसे सफाई कर्मी, स्ट्रीट वेंडर, निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि पर विशेष फोकस दिया जाएगा।
PMAY-U 2.0 MIS
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने प्रधानमंत्री आवास योजना – नगरीय 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को 5 वर्षों में, 1 अक्टूबर 2024 से, शहरी क्षेत्रों में किफायती मूल्य पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों (UTs)/पीएलआई के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
PMAY-U 2.0 वेबसाइट को राष्ट्रीय, राज्य और ULB स्तर पर हितधारकों के बीच रिकॉर्ड रखने, दस्तावेज़ीकरण और ज्ञान साझा करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें राज्य/संघ शासित प्रदेश/ULBs/पैरास्टेटल्स और अन्य सामाजिक/निजी कार्यान्वयन एजेंसियां शामिल हैं।
PMAY-U 2.0 MIS वेबसाइट इस URL पर एक्सेस की जा सकती है pmaymis.gov.in/pmaymis2_2024/pmaydefault.aspx उपयोगकर्ता इस वेबसाइट पर प्रधानमंत्री आवास योजना – नगरीय 2.0 का मिशन, संचालन दिशा-निर्देश, एक नज़र में प्रगति, चार वर्टिकल्स [लाभार्थी नेतृत्व वाला निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराएदार आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)] से संबंधित विवरण, FAQs, योजना पर नवीनतम अपडेट और मीडिया कवरेज के साथ-साथ इवेंट गैलरी में फोटो और वीडियो देख सकते हैं।
PMAY-U 2.0 वेबसाइट में एक समर्पित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) शामिल है, जो हितधारकों—जिनमें MoHUA, राज्य, UTs, ULBs और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां शामिल हैं—के लिए उपयोगकर्ता लॉगिन सुविधा प्रदान करती है।
आवेदन प्रक्रिया
चरण 1 — Apply
इच्छुक उपयोगकर्ता PMAY (U) वेबसाइट से PMAY-U 2.0 वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ वे “Apply for PMAY-U 2.0” पर क्लिक करें।
सिस्टम उन्हें आधिकारिक PMAY-U 2.0 MIS वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा। वेबसाइट पर योजना के बारे में आवश्यक जानकारी दिखाई जाएगी। पंजीकरण करने के लिए, उपयोगकर्ता “Apply for PMAY-U 2.0” पर क्लिक करें।
चरण 2 — वर्टिकल चुनें
योजना के लाभ पाने के लिए उपयोगकर्ताओं को पहले चारों वर्टिकल्स (BLC, AHP, ARH, ISS) को ध्यान से पढ़कर समझना होगा, फिर अपने लिए सही विकल्प चुनना होगा
चरण 3 — दस्तावेज़ जांच
आगे बढ़ने से पहले आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और Proceed पर क्लिक करें।
चरण 4 PMAY-U 2.0 के लिए पात्रता जाँच
अगले अनुभाग में, उपयोगकर्ताओं को योजना के लिए पात्रता जाँच से गुजरना होगा।
उपर्युक्त या निम्नलिखित मामलों में PMAY-U 2.0 योजना के लिए पात्र नहीं होंगे यदि:
- BLC और AHP के लिए पात्रता: वार्षिक घरेलू आय 3,00,000 रुपये तक, ISS के लिए पात्रता: वार्षिक घरेलू आय 9,00,000 रुपये तक इससे अधिक आय होने पर लाभार्थी पात्र नहीं होंगे।
- उनके पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है।
- पिछले 20 वर्षों में किसी केंद्र/राज्य आवास योजना का लाभ लिया गया हो।
चरण 5 – आधार प्रमाणीकरण
पात्रता जाँच के बाद आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है — आधार नंबर और नाम दर्ज कर Generate OTP करें और प्राप्त OTP भरकर सबमिट करें।
नोट: एक आधार संख्या का उपयोग केवल एक फॉर्म भरने के लिए किया जा सकता है।
चरण 6
उपयोगकर्ता को फिर सभी वर्गों के लिए लाभार्थी सर्वेक्षण फ़ॉर्म पर भेजा जाएगा। सर्वेक्षण फ़ॉर्म में विभिन्न सेक्शन होते हैं:
व्यक्तिगत विवरण
इस सेक्शन में उपयोगकर्ता का:
- नाम
- आधार संख्या
- पसंदीदा वर्ग
- योजना
स्वचालित रूप से भर दिए जाएँगे।
उपयोगकर्ता को अपनी अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।
वैवाहिक स्थिति
पति के आधार विवरण अनिवार्य होंगे।
- विधवा: ड्रॉपडाउन मेनू से “स्व. पति” का चयन करें।
- स्व. पिता/माता: ड्रॉपडाउन से “स्व. पिता/माता” का चयन करें।
- यदि किसी माता-पिता का आधार उपलब्ध नहीं है: ड्रॉपडाउन से “NA” चुनें।
विशेष फोकस समूह
यदि उपयोगकर्ता निम्न में से किसी विशेष समूह से संबंधित है:
- सफाई कर्मचारी
- झुग्गी/चाल निवासी
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- पीएम स्व-निधि लाभार्थी
- निर्माण श्रमिक
तो उन्हें चेकबॉक्स पर क्लिक करके और आवश्यकतानुसार ID विवरण प्रदान करके इसे स्पष्ट करना होगा।
परिवार सदस्य विवरण
सिस्टम व्यक्तिगत विवरण के आधार पर परिवार सदस्यों की जानकारी स्वचालित रूप से भर देगा।
उपयोगकर्ता:
- विवरण की समीक्षा कर सकते हैं
- संपादन कर सकते हैं
- या नए परिवार सदस्य जोड़ सकते हैं
यदि परिवार का मुखिया पुरुष है, तो इस सेक्शन में पत्नी का विवरण प्रदान करना होगा।
घर का विवरण
सिस्टम स्वचालित रूप से:
- घर की श्रेणी
- पक्के घर का स्वामित्व विवरण
- औसत वार्षिक घरेलू आय
भर देगा।
उपयोगकर्ता को:
- आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा
- शहर/नगर में रहने के वर्षों का चयन करना होगा
- घर के स्वामित्व का विवरण भरना होगा (स्वामित्व/किराए पर/कोई घर नहीं)
फिर घर के प्रकार का उल्लेख करें:
- कच्चा
- सेमी-पक्का
- पक्का
और ड्रॉपडाउन से छत के प्रकार का चयन करें।
पता
उपयोगकर्ताओं को:
- वर्तमान पता
- स्थायी पता
- निर्माण स्थल का पता
भरना होगा।
बैंक विवरण
उपयोगकर्ताओं को:
- बैंक खाता संख्या
- IFSC कोड
दर्ज करना होगा, ताकि बैंक विवरण उत्पन्न हो सकें।
बैंक विवरण उत्पन्न होने के बाद, आगे बढ़ने से पहले उपयोगकर्ता को इसे सत्यापित करना होगा।
राज्य प्रायोजित योजना विवरण
जो उपयोगकर्ता किसी केंद्रीय या राज्य प्रायोजित योजना जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आदि का लाभ उठा चुके हैं, जैसा कि फ़ॉर्म में सूचीबद्ध है, उन्हें फ़ॉर्म भरते समय संबंधित योजना का चयन करना होगा।
लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC)
परियोजनाओं के लिए उपयोगकर्ताओं को:
- अपना वर्तमान पता
- स्थायी पता
- PMAY निर्माण स्थल का पता
- संपर्क विवरण
भरना होगा।
नोट: परियोजनाओं के लिए भूमि दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है।
भागीदारी में किफायती निर्माण (AHP)
उपयोगकर्ताओं को:
- वर्तमान पता / स्थायी पता
- AHP परियोजना स्थान विवरण
भरना होगा, जिसमें:
- राज्य
- जिला
- शहर
की जानकारी देनी होगी।
उन्हें यह भी उल्लेख करना होगा कि क्या वे किसी AHP परियोजना के तहत पहचाने गए हैं, और उसके लिए परियोजना विवरण देना होगा।
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
होम लोन विवरण
उपयोगकर्ताओं को होम लोन विवरण प्रदान करना आवश्यक है।
यदि उपयोगकर्ता ने पहले ही होम लोन लिया है, तो “हाँ” चुनें और आवश्यक विवरण भरें।
नोट: सब्सिडी उसी होम लोन पर प्रदान की जाएगी जो 01.09.2024 या उसके बाद पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत और वितरित किए गए हों।
यदि उपयोगकर्ता ने अभी तक होम लोन नहीं लिया है, तो “नहीं” चुनें
- राज्य का चयन करें
- पाँच विभिन्न PLI (Public Lending Institutions) में से चयन करें, जिनसे आप लोन लेना चाहते हैं
- फिर “सहेजें और जारी रखें” पर क्लिक करें
चरण 8
अंतिम पृष्ठ पर, प्रदान की गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करने के लिए:
- स्वीकृति बॉक्स पर टिक करें
- “Final Save” बटन पर क्लिक करें
चरण 9
“Final Save” बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन सबमिशन पूरा हो जाएगा।
उपयोगकर्ता अपने आवेदन का:
- PDF सहेजने
- या
- प्रिंट करने
के लिए “Print” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
Applicant Login
यह अनुभाग आवेदकों को उनके आधार संख्या का उपयोग करके Applicant Portal में लॉगिन करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करता है:
- “Login” पर क्लिक करें
- “Applicant Login” पर क्लिक करें
- सिस्टम Applicant Portal लॉगिन पृष्ठ प्रदर्शित करेगा
- आधार नंबर दर्ज करें
- आधार नंबर के अनुसार नाम भरें
- “Generate OTP” पर क्लिक करें
- OTP दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें
- सिस्टम वह आवेदन प्रदर्शित करेगा जो उपयोगकर्ता द्वारा सबमिट किया गया है
- “Action” के तहत लाल “Withdraw” बटन पर क्लिक करें
- आवेदन वापस ले लिया जाएगा